
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी (12 जून) – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने गांधीगंज कटनी निवासी श्रेयांश गुप्ता उर्फ श्रेय उर्फ कल्लू बकरा पिता श्रीराम गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता उम्र 20 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। श्रेयांश गुप्ता के विरूद्ध वर्ष 2019 से अब तक अलग-अलग थानों में 20 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें अवैध रूप से पैसों की मांग करना, व्यापारियों से रंगदारी वसूलना और न देने पर सरे आम गाली-गलौज करते हुए मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, शराब पीने नशा करने के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग करना, अवैध वसूली न देने पर वाहनों में आग लगाकर आगजनी करना, अवैध रूप में कब्जे में देशी कट्टा, चाकू-बका रखना, विस्फोटक पदार्थ रखना, लोगों से वसूल किए हुए पैसों से नशा करना, जुआं खेलना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों को जातिगत रूप से अपमानित करते हुए चाकू से हमला कर घायल करने जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा श्रेयांश के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी श्रेयांश के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
श्रेयांश की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने आदतन अपराधी श्रेयांश को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।